लोकेशन शाहाबाद

रिपोर्टर कुनाल पांचाल

शाहबाद न्यायालय ने पुलिस को मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं युवक लंबे समय से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी और ना ही पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज कर रहा था पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट न्यायालय में दी उसके बाद न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने और मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं जानकारी के अनुसार रामचरण पुत्र श्यामलाल उर्फ श्यामा उम्र 44 वर्ष जाति जाटव निवासी कलोनी थाना शाहाबाद जिला वारां राजस्थान मो० 6376244018 परिवादी बनाम राजकुमारी पत्नि रघुवीरसिंह जाति जाटव निवासी कुसेडाकंला तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्थान पूजा पत्नि जीतू उर्फ जितेन्द्र झा जाति लुहार निवासी मुण्डियर तहसील व थाना शाहाबाद जिला बारां राजस्थान ततकालीन सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डियर पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां राजस्थान अभियुक्तगण परिवाद – अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई०पी०सी० मान्यवर, परिवादी निम्न आधारों पर यह परिवाद पेश करता है यह कि ग्राम पिन्डासल पटवार हल्का मुण्डियर तहसील शाहाबाद में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 7/28 रकबा 12.13 बीघा किस्म डांडा स्थित हैं। 2. यह कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में मुकेश पुत्र गुलाबी कसूमल बुढो पुत्रियां व दक्खो बेवा गब्बू, शशिकान्त पूरम पुत्र सुशीला पुत्री व तीजो बेवा तुला, जोखा मुन्ना पुत्र धन्ना भंवरी पत्नि धन्ना 1/5 हिस्सा बराबर घसीटा पुत्र गोकलिया, सिटरलाल बनवारीलाल पुत्र कल्लू अजुद्वी बेवा कल्लू हिस्सा 2/5, घसीटा श्यामा पुत्र देवा हिस्सा 2/5 कौम चमार साकिन कलोनी के नाम दर्ज थी। यह कि उक्त दर्ज खातेदारान में से पुत्र देवा की मृत्यु हो जाने से उसके स्थान पर नामान्तरण नम्बर 34 दिनांक 20.08.15 से कपूरी बुढो गुड्डी पुत्रियां कस्तूरी पत्नि घसीटा मृतक पुत्र नक्टू के स्थान पर धनराज पुत्र कमलेश धापी धनवन्ती पुत्रियां पार्वती पत्नि का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में अंकित है। यह कि इसी प्रकार दर्ज खातेदार मे से घसीटा पुत्र गोकलिया की भी मृत्यु हो जाने से उसके स्थान पर नामान्तरण नम्बर 34 दिनांक 20.08.15 से खैरु रंगीलाल ईश्वरलाल रामस्वरुप पुत्रान बुद्धो सिया पुत्रियां पार्वती पत्नि घसीटा का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है, जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में दर्ज है। यह कि इसी प्रकार दर्ज खातेदारान में से अजुद्वी बेवा कल्लू के स्थान पर नामान्तरण नम्बर 34 दिनांक 20.08.15 से बाबूलाल सिटरलाल बनवारीलाल पुत्रान कल्लू का नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसका नोट जामबन्दी सम्वत 2072-75 है। यह कि इसी प्रकार दर्ज खातेदारान मे से जोखा पुत्र की भी मृत्यु हो जाने से उसके स्थान पर नामान्तरण नम्बर 34 दिनांक 20.08.2015 से गजनलाल पुकखा पप्पू पुत्रान तोरसो जोखा व मृतक प ुत्री पूसो पत्नि हरलाल के स्थान पर रामवती हरलाल का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है, जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में दर्ज है। यह कि उक्त वर्णित खातेदारान में से भंवरी बेवा धन्ना, ईश्वरलाल पुत्र घसीटा वल्द गोकलिया तथा परिवादी के पिता श्यामा पुत्र देवा को छोड़कर शेष समस्त खातेदार ने अपनी सम्पूर्ण हिस्सा आराजी का विक्रय क्रमश विक्रयपत्र क्रम संख्या 2015000655 दिनांक 10.09.2015, विक्रयपत्र क्रम संख्या 2015000658 दिनांक 10.09.2015 व विक्रयपत्र क्रम संख्या 2015000972 दिनांक 23.12.2015 के जरिये अभियुक्तक्रम 1 के हक में कर विक्रयपत्र पंजीयन करा दिये है। इन तीनो विक्रयपत्रा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 20.10.2016 अभियुक्तक्रम 1 ने अपने हक में खुला अभियुक्तक्रम 2 से तस्दीक करा लिया है। 8. यह कि परिवादी के पिता श्यामलाल पुत्र देवा की मृत्यु दिनांक 19.08.2012 को ही हो गई थी, जिन्होने अपनी उक्त वर्णित आराजी हिस्सा 1/5 का कोई विक्रय अभियुक्तक्रम 1 के हक में नही किया है इसके बावजूद अभियुक्तगण ने मिलकर साठ गांठ कर छल पूर्वक नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 20.10.2016 के जरिये परिवादी के पिता श्यामा पुत्र देवा के खाते व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी हिस्सा 1/5 को बाला बाला राजस्व रिकार्ड मे कूटरचना कर फर्जी तरीके से अभियुक्तक्रम 1 ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। यह कि उक्त घटना का परिवाद धारा 154-3 सीआर०पी०सी० अन्तर्गत परिवादी ने दिनांक 17.05.2022 को रजिस्टर्ड डाक के जरिये एस॰पी॰ साहब बारां को भिजवाया है परन्तु आज तक कोई प्रकरण दर्ज नही किया गया है। यह कि इस प्रकार अभियुक्तगण ने मिलकर सांठगांठ कर बाला- बाला फर्जी तरीके से राजस्व रिकार्ड में कूटरचना कर जमाबन्दी से परिवादी के पिता श्यामा पुत्र देवा जाति जाटव निवासी कलोनी के खाते व कब्जेकाश्