कनवास उपखण्ड क्षेत्र के पलाहेड़ा निवासी प्रार्थीया मोहनी पत्नी जगन्नाथ सिह जाति जाट के द्वारा कनवास उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे प्रार्थीया व उनके बेटो के बीच पारिवारिक स्तर पर महिला के पुत्रो द्वारा 6 -6 माह अपनी का मा भरण पोषण व इलाज के लिए राजीनामा शपथ पत्र पर हुआ था

लेकिन दोनो बेटो द्वारा वृद्ध मां का भरण पोषण व इलाज नही किया जा रहा था। वृद्ध महिला 70 साल की है व दोनो बेटो के कोटा रहने से वृद्ध महिला अकेले ही गाव के मकान मे रह रही थी। ऐसे में एसडीएम राजेश डागा द्वारा प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज किया गया दोनो बेटों गिरीराज व कानसिह सूचना कर न्यायालय में बुलाया व दोनो बेटों की बात सुनी व लोक अदालत की भावना से समझाईश की गई जिस पर दोनों बेटो द्वारा अपनी मां को कपडे, भोजन व दवाईयो के खर्चे के लिए 1-1 हजार रूपये प्रतिमाह गुजर भत्ता देने हेतु सहमति दी गई बेटो द्वारा यह राशि अपनी मां के बैक खाते मे प्रत्येक माह की 15 तारिख को जमा करेगे ऐसे में उपखण्ड अधिकारी की समझाईश से भरण-पोषण के मामले का निस्तारण किया गया , अब तक उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा द्वारा कुल 34 भरण-पोषण के मामलों का निस्तारण करवाया जा चूका है।