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बारां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाईड लाईन को ध्यान में रखते हुए 14 मई को किया जायेगा। विभिन्न प्रकृति के विवादों के निस्तारण हेतु द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप देने के लिए अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां अजीत कुमार हिंगर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय बारां के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गए तथा न्यायिक अधिकारीगण को ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाकर मामलों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। सचिव डालसा राजेश मीणा ने बताया कि इस लोक अदालत में चैक अनादरण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर एक्सीडैण्ट क्लेम के मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर) एवं अन्य सिविल प्रकरण के साथ राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद आदि के प्रकरण भी रखे जाएंगे, जिनमें पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है। सचिव डालसा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए लोक अदालत से पूर्व 13 मई तक पक्षकारान् के मध्य प्री-काउंसलिंग करवाई जाएगी तथा प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा के लिए पक्षकारों की समझाईश की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत में डोर-स्टेप काउंसलिंग भी की जा रही है। बैठक में अल्का गुप्ता, विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय क्रम-01 बारां, राजेश मीणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां, ऋतु मीणा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम द्वितीय बारां, सानुज कुलश्रेष्ठ, विशिष्ट न्यायाधीश एस.टी./एस.सी. प्रकरण बारां, देवेन्द्र सिंह पंवार, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम प्रथम बारां, आशुतोष गोसिन्हा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट बारां तथा श्री तापस सोनी, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने हेतु कोई भी पक्षकार जानकारी लेने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के हेल्प लाईन नम्बर 8306002105 पर सम्पर्क कर सकता है।