बारां, 29 अप्रैल। अटरू थाना क्षेत्र के आमली निवासी विद्या बाई पत्नी मदनलाल राठी ने एसपी को परिवाद देकर 302 में मामला दर्ज करवाने एवं दोषियों को कडी सजा दिलाने की मांग की है।
परिवाद में पीडिता विद्या बाई ने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे के लगभग अमृतलाल सुमन पुत्र भैरूलाल माली निवासी आमली घर आए और पीडिता के पुत्र महावीर को अटरू जाने की कहकर ले गए। पीडिता ने बताया कि उसका पुत्र महावीर पुत्र मदनलाल राठी जमीन जुपाई के 30 हजार रूपए भी साथ लेकर गया था। अगले दिन 23 अप्रैल को गांव के लोगों ने पीडिता को बताया कि उसके पुत्र का मर्डर हो गया। उसका शव एक कार में मिला है और कार बेडक्या मंे खडी हुई थी, जिसे पुलिस थाने ले गई। पीडिता के अनुसार यह कार त्रिलोक सिंधी नामक युवक की बताई जा रही है। पीडिता ने बताया कि उसके पुत्र के हाथ व पैरों में बांधने के निशान थे। पीडित मां ने आशंका जताई है कि उसके पुत्र को ड्रग्स, जहर या कुछ पिलाकर मारा गया है। पीडित मां ने कहा कि पैसों के लालच में उसकी पुत्र की हत्या की गई है। पीडिता ने 23 अप्रैल को उक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अटरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। पीडिता का कहना है कि अटरू पुलिस ने आरोपियों पर 174 की कार्रवाई कर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की है। पीडिता ने एसपी से मांग की है कि उसके पुत्र की हत्या हुई है ऐसे में आरोपियों के खिलाफ 302 का मामल दर्ज कर कडी से कडी सजा दिलाई जाए। उधर, अटरू सीआई गोदारा ने बताया कि पीडिता की ओर से हत्या का मामला दर्ज करने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है।