लोकेशन छबडा
रिपोर्टर माजिद राही
गौरतलब है कि तहसील छबड़ा के ग्राम किशोरपुरा कि एक भूमि खसरा नंबर 120/42 को उप जिला कलेक्टर छबड़ा द्वारा तारीखों में काट- छांटकर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना बता कर दिनांक 02/08/22 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार छबड़ा को विवादित भूमि का रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था। बिना पक्षकार को सुनें एक तरफा कार्यवाही विरोध में बार एसोशियन छबड़ा द्वारा राजस्व न्यायालय (SDM Court) का भी बहिष्कार कर दिया गया था जो वर्तमान में भी जारी है।
उक्त आदेश की पालना में 07/08/22 रविवार को अवकाश के दिन ही जाकर तहसीलदार छबड़ा ने आनन-फानन में विवादित भूमि खसरा नंबर 120/42 रकबा 3 बीघा 15 बिसवा का बिना सीमाज्ञान किये ही श्रीमति शशिबाला कालरा, कमल कालरा एवं महावीर प्रसाद त्रिवेदी एवं उनके पूर्व खातेदारों के वर्षों से चले आ रहे कब्जे काश्त की भूमि को अपने कब्जे में लेकर रिसीवरी का बोर्ड बीच में लगा दिया था, परंतु भूमाफिया अपराधी लोग रफीक खिलजी, मन्नू उर्फ मनीष अरोड़ा भूमि की रिसीवर करवा देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं वह आए दिन सरकारी कर दी गई भूमि की तार फेंसिंग तुड़वाकर उसमें मवेशीयों को चराकर विधि विरुद्ध तरीके से कानून के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाते देखे जा रहे हैं, दिनांक 25/08/22 गुरुवार को भी मनीष अरोड़ा द्वारा अपने गुरखे बब्बू कबाड़ी पुत्र बंशी निवासी किशोरपुरा को भेजकर दिनदहाड़े सरकारी की गई भूमि की तार फेंसिंग तुड़वाकर शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी परंतु तहसीलदार हरिमोहन त्यागी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर फिर से गिरी पड़ी हुई तारफेंसिंग मौके पर उपस्थित लोगों की मदद से सही करवाई और संपूर्ण घटना की मौका रिपोर्ट बनाकर समस्त ग्राम वासियों को विवादित रिसीवर की गई भूमि से दूर रहने की अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा कृत्य करने व राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर दोषीयों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी।