झालावाड़ । झालावाड़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने शनिवार शाम को हत्या के एक बहुचर्चित मामले में निर्णय सुनाते हुए महिला की नृशंस हत्या के आरोपी रामेश्वर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान न्यायाधीश कौशिक ने उसे अर्थदंड से भी दंडित किया।


मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि 20 जनवरी 2020 की रात्रि को झालरापाटन के ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक राधेश्याम मेघवाल की पत्नी सोना बाई की एक ट्रक चालक ने लूट की नीयत से लोहे के सरिए से हमला कर बेरहमी से नृशंस हत्या कर दी थी और महिला के टॉप्स, मंगलसूत्र सहित स्वर्ण आभूषण लूटकर ले गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें करीब 3 वर्ष बाद माननीय न्यायालय ने 24 गवाहों व 47 दस्तावेजों के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामेश्वर और छोटू निवासी कलोतया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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