आगरा: पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले बेटे सहित तीन को आजीवन कारावास, खेत में हिस्सा न देने पर की थी वारदात
आगरा के अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने खेत में हिस्सा नहीं देने पर बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे रमेश, दो अन्य नहना उर्फ लवकुश और रेनू पुत्र हरीशचंद को दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास और 79 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड राशि में से 50 हजार रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए हैं।